JH
Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs, Government of Jharkhand.
झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु ( विज्ञापन संख्या-01/2019 )

1. झारखण्ड राज्य में गठित विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरमों में अध्यक्ष के रिक्त/रिक्त होने वाले पदों के विरूद्ध पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से आॅनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हत्ताएँ निम्नवत् हैंः-

  • जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष पद के लिये ऐसा कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश है, या रह चुका है या होने के लिए अर्हित है, वह अध्यक्ष पद का पात्र हो सकता है।

2. अनुलग्नक (अपलोड करना है) :-

  • अपने द्वारा पारित सिविल केस के संबंध में दो न्यायादेशों की छायाप्रति ।
  • अपने द्वारा पारित क्रिमिनल केस के संबंध में दो न्यायादेशों की छायाप्रति।
  • जिला सत्र न्यायाधीश/प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यानुभव के प्रमाण की छायाप्रति।

3. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते ‘‘झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शत्र्ते नियमावली, 2019’’ के अनुसार देय होंगे।

4. झारखण्ड के विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरमों में अध्यक्ष पद के लिये वर्तमान एवं निकट भविष्य में कुल 21 (इक्कीस) पदों की रिक्तियाँ है। ये जिलें है - राँची, धनबाद, रामगढ़, लातेहार, खूँटी, चतरा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, बोकारो, कोडरमा, गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ (31.01.2020 से), पश्चिमी सिंहभूम (31.01.2020 से) एवं गिरिडीह (05.02.2020 से)।

5. नियम एवं शर्तें

  • संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर उल्लेखित अनुभव या योग्यता पर विचार नहीं किया जायेगा।
  • आवेदन में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश/जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य की गई अवधि का उल्लेख करना अनिवार्य है।
  • किसी प्रकार की गलत सूचना देने या छिपाने पर विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के बाद भी पद से हटा दिया जायेगा।
  • जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अध्यक्ष पद के लिये किसी भी जिला में नियुक्ति करने का एकाधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।
  • जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले (न्यूनतम) हो, तक अपने पद को धारित करेंगे। वे पुनः पाँच वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में उन्हें फिर से शामिल होना पड़ेगा।
  • आवेदन आॅनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आॅनलाईन आवेदन अंतिम रूप से Submit करने के उपरान्त कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होंगे। किसी भी आवेदक का एक विज्ञापन के अन्तर्गत मात्र एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा, एक से अधिक आवेदन किये जाने पर उनके सभी आवेदनों को निरस्त किया जा सकता है।
  • सिर्फ उन्हीं आवेदकों को सूचित किया जायेगा जिन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए उपयुक्त माना जायेगा। ऐसे आवेदनों के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।

6. प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घटाने, बढ़ाने, रद्द करने या विज्ञापन में संशोधन करने का एकाधिकार विभाग के पास सुरक्षित है। आवेदन के संबंध में सूचनाएँ विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जा सकती है।

7. विज्ञापन के संबंध में आवेदन देने के पूर्व आवेदक/आवेदिका यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शत्र्तों को पूरा करते हैं। किसी भी योग्यता, उम्र आदि के निर्धारण के लिए 01 जनवरी, 2020 को आधार तिथि माना जायेगा। यदि कोई आवेदक/आवेदिका इस तिथि तक निर्धारित योग्यता नहीं धारित करते है तथा विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

8. आवेदक/आवेदिका इस विज्ञापन के संबंध में आवेदन भरने एवं सूचना प्राप्त करने हेतु बेवसाईट www.jharkhand.gov.in में Department के अन्तर्गत Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department के Publication & Announcement के Recruitment का अवलोकन करते रहेंगे।

9. आनलाईन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन, सूचना दर्ज करने, फोटो हस्ताक्षर एवं आवश्यक अभिलेख अपलोड करने की तिथि 26.09.2019 के पूर्वाहन 11:00 बजे से दिनांक 25.10.2019 के रात्रि 23:59 बजे तक है ।

(जितेन्द्र कुमार देव)

सरकार के अवर सचिव