JH
Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs, Government of Jharkhand.
झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु ( विज्ञापन संख्या-02/2019 )

1. झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची में सदस्य के एक (01) रिक्त पद के विरूद्ध पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पद को ‘‘न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति’’ से भरा जाना है। इस पद पर नियुक्ति की आवश्यक अर्हत्ताएँ निम्नवत् हैंः-

झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ‘‘न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति’’ से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो जिला स्तर के न्यायालय या समतुल्य स्तर के किसी अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्षों की अवधि का ज्ञान और अनुभव रखते हैं।

2. निरर्हताएँ: कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा यदि वह:-

  • किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें, राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
  • अनुन्मोचित दिवालिया है; या
  • विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या
  • सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है; या
  • राज्य सरकार की राय में, ऐसे वित्तीय या अन्य हित रखता है जिनसे उसके सदस्य के रूप में उसके द्वारा कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
  • ऐसी अन्य निरर्हता रखता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

3. अनुलग्नक (अपलोड करना है ) :-

  • अपने द्वारा पारित सिविल केस के संबंध में दो न्यायादेशों की छायाप्रति ।
  • अपने द्वारा पारित क्रिमिनल केस के संबंध में दो न्यायादेशों की छायाप्रति।
  • पीठासीन पदाधिकारी/जिला सत्र न्यायाधीश/प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के कार्यानुभव के पक्ष में प्रमाण की छायाप्रति।
  • मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र/जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

4. झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य के वेतन एवं भत्ते ‘‘झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शत्र्ते नियमावली, 2019’’ के अनुसार देय होंगे।

5. नियम एवं शर्तें :-

  • संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर उल्लेखित अनुभव या योग्यता पर विचार नहीं किया जायेगा।
  • आवेदन में पीठासीन पदाधिकारी/जिला सत्र न्यायाधीश/प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य की गई अवधि का उल्लेख करना अनिवार्य है।
  • किसी प्रकार की गलत सूचना देने या छिपाने पर विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के बाद भी उन्हें पद से हटा दिया जायेगा।
  • झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य आयोग) के सदस्य 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले (न्यूनतम) हो, तक अपने पद को धारित करेंगे। परंतु यदि उनकी योग्यता हो, तो वे पुनः पाँच वर्ष के कार्यकाल या 67 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में उन्हें फिर से शामिल होना पड़ेगा।
  • आवेदन आनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा | आनलाईन आवेदन अंतिम रूप से Submit करने के उपरान्त कोई भी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा | किसी भी आवेदक का एक विज्ञापन संख्या के अंतर्गत मात्र एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा, एक से अधिक आवेदन किए जाने पर उनके सभी आवेदनो को निरस्त किया जा सकता है |
  • सिर्फ उन्ही आवेदको को सूचित किया जाएगा जिंहे चयन प्रकिया के अगले चरण के लिये उपयुक्त माना जाएगा | अनुउपयुक्त आवेदनो के संबंध मे किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा |

6. प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घटाने या बढ़ाने या रद्द करने या विज्ञापन में संशोधन करने का एकाधिकार विभाग के पास सुरक्षित है। आवेदन आनलाईन करने हेतु लिंक एवं अन्य सूचनाए बिभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे |

7. विज्ञापन के संबंध मे आवेदन देने के पूर्व आवेदक/आवेदिका यह सुनिश्चित हो ले की वे प्रकाशित सभी शर्तें को पूरा करते है | किसी भी योग्यता, आयु आदि के निर्धारण के लिए 01 जनवरी 2020 को आधार तिथि माना जाएगा | यदि कोई आवेदक/आवेदिका इस तिथि तक निर्धारित योग्यता नहीं धारित करते है तथा विज्ञापन के शर्तें पूरा नहीं करते है तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे |

8. आवेदक/आवेदिका इस विज्ञापन के संबंध मे आवेदन भरने एवं सूचना प्राप्त करने हेतु बिभागीय वैबसाइट www.jharkhand.gov.in मे Department के अंतर्गत Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department के Publication & Announcement के Recruitment का अवलोकन करते रहेंगे |

9. आनलाईन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन, सूचना दर्ज करने, फोटो हस्ताक्षर एवं आवश्यक अभिलेख अपलोड करने की तिथि 26.09.2019 के पूर्वाहन 11:00 बजे से दिनांक 25.10.2019 के रात्रि 23:59 बजे तक है ।

(जितेन्द्र कुमार देव)

सरकार के अवर सचिव