JH
Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs, Government of Jharkhand.
झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु ( विज्ञापन संख्या-03/2019 )

1. झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरमों में सदस्य के रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हत्ताएँ निम्नवत् हैंः-

  • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों।
  • योग्य, निष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखा कर्म, उद्योग, लोक कार्यकलाप या प्रशासन से संबंधित समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान हो और जिनके पास कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव हो।
  • कम से कम 35 वर्ष की आयु के हों।
  • सेवानिवृत कर्मी भी इन पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं।

2. निरर्हताएँ: कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा यदि वह:-

  • किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें, राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
  • अनुन्मोचित दिवालिया है; या
  • विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या
  • सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है; या
  • राज्य सरकार की राय में, ऐसे वित्तीय या अन्य हित रखता है जिनसे उसके सदस्य के रूप में उसके द्वारा कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
  • ऐसी अन्य निरर्हता रखता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

3. अनुलग्नक (अपलोड करना है):

  • मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि प्रमाण हेतु) की छायाप्रति।
  • स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र पत्र की छायाप्रति।
  • स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के अंक पत्र की छायाप्रति।
  • आवेदक यदि स्नातोकोत्तर (परास्नातक) की डिग्री प्राप्त कियें हों तो इसके प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  • आवेदक यदि Ph.D की डिग्री प्राप्त कियें हों तो इसके प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  • कार्यानुभव के पक्ष में प्रमाण की छायाप्रति।
  • सेवानिवृत पदाधिकारी होने की स्थिति में इसके संबंध में प्रमाण-पत्र/अभिलेख की छायाप्रति।

4. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के सदस्य के वेतन एवं भत्ते ‘‘झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और शत्र्ते नियमावली, 2019’’ के अनुसार देय होंगे।

5. झारखण्ड के विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरमों में सदस्य पद के लिये वर्तमान में कुल 11 (ग्यारह) पदों की रिक्तियाँ हैं। ये जिले हैं-गिरिडीह, दुमका, लातेहार, चतरा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, बोकारो, सरायकेला-खरसावाँ, गोड्डा एवं पाकुड़।

6. नियम एवं शर्तें

  • संबंधित कोई प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं किये जाने पर उल्लेखित अनुभव या योग्यता पर विचार नहीं किया जायेगा।
  • किसी प्रकार की गलत सूचना देने या छिपाने पर विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के बाद भी उन्हें पद से हटा दिया जायेगा।
  • जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले (न्यूनतम) हो, तक अपने पद को धारित करेंगे। परंतु यदि उनकी योग्यता हो, तो वे पुनः पाँच वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में उन्हें फिर से शामिल होना पड़ेगा।
  • जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में सदस्य पद के लिये किसी भी जिला में नियुक्त करने का एकाधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
  • सेवारत/सेवानिवृत पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में सदस्य पद के लिए निम्नलिखित योजना के अनुसार दो प्रश्न पत्रों के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट तैयार किया जायेगा। प्रत्येक पत्र के लिए उत्तीर्णता अंक प्रतिशत 50% होगा:-
  • पेपर विषय जाँच की प्रकृति अधिकतम अंक अवधि
    पेपर-1

    क) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी।

    ख) भारतीय संविधान का ज्ञान।

    ग) उपभोक्ता से संबंधित विभिन्न कानूनों का ज्ञान (अनुसूची-1 में वर्णित)

    वस्तुनिष्ठ 100 2 घण्टे
    पेपर-2

    क) एक निबंध (उपभोक्ता संबंधित विषय, व्यापार व वणिज्य संबंधित विषय या सार्वजनिक मामले से संबंधित विषय में से कोई एक)

    ख) विश्लेषण की क्षमताओं और आॅर्डर के ठोस आलेखन की जाँच के लिए उपभोक्ता मामले से संबंधित एक केस का अध्ययन।

    विषयनिष्ठ 100 3 घण्टे
  • आवेदन आॅनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आॅनलाईन आवेदन अंतिम रूप से ैनइउपज करने के उपरान्त कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होंगे। किसी भी आवेदक का एक विज्ञापन के अन्तर्गत मात्र एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा, एक से अधिक आवेदन किये जाने पर उनके सभी आवेदनों को निरस्त किया जा सकता है।
  • सिर्फ उन्हीं आवेदकों को सूचित किया जायेगा जिन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए उपयुक्त माना जायेगा। आवेदनों के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।

7. प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घटाने, बढ़ाने, रद्द करने या विज्ञापन में संशोधन करने का एकाधिकार विभाग के पास सुरक्षित है। आवेदन के संबंध में सूचनाएँ विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जा सकती है।

8. विज्ञापन के संबंध में आवेदन देने के पूर्व आवेदक/आवेदिका यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शत्र्तों को पूरा करते हैं। किसी भी योग्यता, उम्र आदि के निर्धारण के लिए 01 जनवरी, 2020 को आधार तिथि माना जायेगा। यदि कोई आवेदक/आवेदिका इस तिथि तक निर्धारित योग्यता नहीं धारित करते है तथा विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

9. आवेदक/आवेदिका इस विज्ञापन के संबंध में आवेदन भरने एवं सूचना प्राप्त करने हेतु बेवसाईट www.jharkhand.gov.in में Department के अन्तर्गत Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department के Publication & Announcement के Recruitment का अवलोकन करते रहेंगे। |

10. ऑनलाईन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन, सूचना दर्ज करने, फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य आवश्यक अभिलेख अपलोड करने की तिथि 26.09.2019 के पूर्वाह्न 11ः00 बजे से दिनांक 25.10.2019 के रात्रि 23ः59 बजे तक हैं।

(जितेन्द्र कुमार देव)

सरकार के अवर सचिव